प्रिय कीओस्क संचालक ,
कीओस्क को पुनः खोलने के आदेश कलेक्टर महोदय के द्वारा दे दिए गए है | जो भी कीओस्क कन्टेनमेंट जोन में नहीं है कीओस्क खोल सकतें है | जिन क्षेत्रो को कन्टेनमेंट जोन में रखा गया है वहां पर किओस खोलने की अनुमति नहीं है |
आप सभी भेजे जा रहे आदेश की प्रति को दुकान पर चिपका कर रखें जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े | आदेश में दिए गए सभी बिंदुओं का अक्षरशः पालन करें अन्यथा कीओस्क पर कार्यवाही करते हुए कीओस्क को स्थायी रूप से बंद कर दिया जावेगा |
कीओस्क सञ्चालन निम्न बिन्दुओं का विशेष ख्याल रखें -
१. कीओस्क संचालक का स्टाफ मास्क पहने व हाथो को नियमित रूप से सेनीटाइजर से साफ करते रहें |
|२. कीओस्क संचालक दुकान में गोले बनाकर सोशल डिस्टेन्स का पालन करिए |
|२. कीओस्क संचालक दुकान में गोले बनाकर सोशल डिस्टेन्स का पालन करिए |
३. दुकान को हर २ घंटे के बाद सेनीटाइज करना आवश्यक होगा (कंप्यूटर , कीबोर्ड , दुकान का डेस्क )|
४. कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले कीओस्क संचालक व कर्मचारी को कीओस्क में काम करने की अनुमति नहीं होगी |
५. हितग्राही को मास्क पहनना अनिवार्य होगा | बिना मास्क आने वाले ग्राहक को प्रवेश न दे न ही सेवा प्रदान करें | मास्क लगाने के बाद ही सेवा प्रदान करें |
६. बायोमेट्रिक मशीन को प्रत्येक प्रयोग के बाद सेनीटाइज करें |
७. सर्दी , खासी, स्वास लेने में तकलीफ वाले हितग्राही को स्वस्थ्य लाभ के बाद ही सेवा प्रदान करें |
८. दुकान में काम करने वाले स्टाफ को सर्दी खासी या बुखार होने पर कीओस्क में काम न कराया जाये |
९. कीओस्क में भीड़ न लगने दे अन्यथा कीओस्क पर कार्यवाही की जावेगी|
१०. कीओस्क के बहार हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था करें यदि संभव हो तो १ लीटर की पानी की बौटल में डेटोल मिलकर रखें और हर हितग्राही को हाथ धोकर कीओस्क में प्रवेश करने
भेजे जा रहे लैटर आपके कीओस्क लॉग इन पर भी उपलभ्ध रहेंगे |
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thank to you