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Wednesday, March 4, 2026

RTE MP Admission 2026-27: 13 मार्च से निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश आवेदन शुरू | MP RTE Lottery 2 अप्रैल

RTE MP Admission 2026-27: 13 मार्च से निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश आवेदन शुरू | MP RTE Lottery 2 अप्रैल

RTE MP Admission 2026-27: 13 मार्च से निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

भोपाल | Good Morning Update 🌅

मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2026–27 के लिए निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च 2026 से शुरू होंगे।

आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है तथा 02 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटन किया जाएगा।


📅 महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)

  • 09 मार्च 2026: निजी स्कूलों एवं उपलब्ध सीटों का पोर्टल पर प्रदर्शन
  • 13 मार्च 2026: ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ
  • 28 मार्च 2026: आवेदन की अंतिम तिथि
  • 14 मार्च – 30 मार्च 2026: दस्तावेज सत्यापन अवधि
  • 02 अप्रैल 2026: ऑनलाइन लॉटरी द्वारा सीट आवंटन

🌐 आवेदन कैसे करें?

आवेदक RTE पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

👉 www.rteportal.mp.gov.in

फॉर्म भरते समय पात्रता से संबंधित कोई एक आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।


📑 दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)

ऑनलाइन आवेदन के बाद 14 मार्च से 30 मार्च 2026 तक संबंधित संकुल केंद्र पर अधिकृत अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।

✔️ कैटेगरी प्रमाण पत्र ✔️ निवास प्रमाण पत्र ✔️ आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) ✔️ जन्म प्रमाण पत्र

नोट: लॉटरी से पहले दस्तावेज सत्यापन हो जाने से एडमिशन निरस्त होने की संभावना नहीं रहेगी।


📲 SMS से मिलेगी जानकारी

02 अप्रैल 2026 को लॉटरी के बाद आवंटित स्कूल की जानकारी आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी।


👶 आयु सीमा (Age Limit)

  • नर्सरी / KG-1 / KG-2: न्यूनतम आयु 3 वर्ष से 4 वर्ष 6 माह (31 जुलाई 2026 की स्थिति में)
  • कक्षा 1: न्यूनतम आयु 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष 6 माह तक (30 सितम्बर 2026 की स्थिति में)

📍 सहायता कहाँ से मिलेगी?

यदि आवेदन में कोई समस्या आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं:

  • विकासखंड का BRC कार्यालय
  • जिला परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान)
  • जनशिक्षा केंद्र
  • RTE पोर्टल हेल्प सेक्शन

🔎 क्यों महत्वपूर्ण है RTE Admission?

RTE अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को निजी विद्यालयों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह योजना शिक्षा के समान अवसर को सुनिश्चित करती है।


📢 महत्वपूर्ण सूचना: सभी अभिभावक अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें। दस्तावेज सत्यापन समय पर कराना न भूलें।


Source: जनसंपर्क मध्यप्रदेश | राज्य शिक्षा केन्द्र

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