F GSTR-1 GSTR-2 GSTR 3B LATE FESS माफ 22 deceber से लेट फीस के बिना RETURN FILL करे - IGAF

IGAF

The purpose of india google all farmate is to provide information related to news, education, technology, general information, general knowledge, mponline vacancy government rdvv admission, counselling, course, computer, virus,mobile,latest bharti news, information local, AI artificial intelligent


Wikipedia

Search results

indiagoogleallfarmate.com

Translate

Tuesday, January 1, 2019

GSTR-1 GSTR-2 GSTR 3B LATE FESS माफ 22 deceber से लेट फीस के बिना RETURN FILL करे

GSTR-1 GSTR-2 GSTR 3B LATE FESS माफ 22 December से लेट फीस के बिना RETURN FILL करे

सरकार ने माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत व्यवसायों द्वारा जुलाई 2017-सितंबर 2018 की अवधि के लिए बिक्री और अंतिम बिक्री रिटर्न के गैर-फिलर्स के लिए देर से शुल्क माफ किया है।

केंद्रीय व्यापार मंडल और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि इन व्यवसायों को 31 मार्च 2019 तक 15 महीने की अवधि के लिए अपना रिटर्न दाखिल करना होगा।

 अपनी 22 दिसंबर की बैठक में जीएसटी परिषद के निर्णय को प्रभावी करते हुए, सीबीआईसी ने जुलाई 2017 और सितंबर 2018 के बीच जीएसटीआर -3 बी, जीएसटीआर -1 और जीएसटीआर -4 के गैर-दाखिल होने और करों का भुगतान न करने के लिए देर से शुल्क की माफी को अधिसूचित किया है।
जबकि GSTR-3B व्यवसायों द्वारा दायर सारांश बिक्री रिटर्न है, GSTR-1 अंतिम बिक्री रिटर्न है। GSTR-4 उन व्यवसायों द्वारा दायर किया जाता है जिन्होंने कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुना है, जिसके तहत उन्हें तिमाही रिटर्न दाखिल करना होता है।

रिटर्न के देर से दाखिल करने का शुल्क केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के तहत एक समान राशि के लिए प्रति दिन 25 रुपये है। हालांकि, जिन व्यवसायों को रिटर्न दाखिल करना है, लेकिन tax एनआईएल ’कर देयता के लिए सीजीएसटी कानून के तहत 10 रुपये का जुर्माना और एसजीएसटी कानून के तहत एक समान राशि का भुगतान करना होगा। सीबीआईसी ने कहा कि जुलाई 2017 के बीच के महीनों के लिए फॉर्म जीएसटीआर -3 बी जीएसटीआर -1 में उक्त (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 47 के तहत देय देर से शुल्क की राशि, जो रिटर्न को प्रस्तुत करने में विफल रहे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए माफ कर दी जाएगी। सितंबर 2018, नियत तारीख तक लेकिन 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के बीच उक्त रिटर्न को प्रस्तुत करता है।


 जीएसटीआर -4 दाखिल करने वाले व्यवसायों के लिए, जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक क्वार्टर के लिए गैर-रिटर्न दाखिल करने के लिए देर से शुल्क माफ किया जाएगा, बशर्ते कि रिटर्न 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के बीच सीबीआईसी में उपलब्ध हो। कहा हुआ।


No comments:

Post a Comment

thank to you

Note: Only a member of this blog may post a comment.

india google all farmate

india google all farmate
IGAF

Dibble click

Followers

Featured Post

Adobe New AI Tools 2026 Premiere + After Effects

Adobe Premiere Pro & After Effects New AI Tools 2026 – Full Hindi Tutorial 🎬 Adobe Premiere Pro & After...