Aadhaar Enrollment Supervisor Registration
- मप्र की आधार एनरोलमेंट एजेंसी MPSEDC द्वारा शासकीय परिसर में चिन्हित स्थानों पर आधार कार्य किया जाता है।
- चिन्हित स्थानों पर आधार कार्य करने हेतु अधिकृत ‘सुपरवाइजर’ का चयन MPOnline के माध्यम से किया जाना है।
- चयनित ‘सुपरवाइजर’ को आधार कार्य करने हेतु आधार किट MPSEDC के माध्यम से DeGS (District eGovernance Society) द्वारा प्रदान की जावेगी। आधार कार्य करने हेतु चयनित ‘सुपरवाइजर’ को 75,000 रुपये सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराना होगा।
- उक्त कार्य करने हेतु पूर्व में MPOnline के माध्यम से Aadhaar कार्य करने वाले अनुभवी ‘सुपरवाइजर’ को प्राथमिकता दी जायेगी।
- ‘सुपरवाइजर’ को आधार कार्य करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में NSEIT Certificate अटैच करना अनिवार्य है। NSEIT Certified ‘सुपरवाइजर’ को ही आधार कार्य करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्न दस्तावेज़ होना अनिवार्य है:-
- आधार और NSEIT सर्टिफिकेट में ‘सुपरवाइजर’ का नाम एक समान होना अनिवार्य है।
- आधार की Certified कॉपी में ‘सुपरवाइजर’ का मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है।
- ‘सुपरवाइजर’ का किसी भी बैंक में स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य हैं।
- ‘सुपरवाइजर’ का पेन नं. होना भी अनिवार्य है।
- चयनित ‘सुपरवाइजर’ को आधार कार्य करने हेतु प्रथम टॉपअप न्यूनतम 10,000 रुपये से कराना अनिवार्य होगा। इसमें से न्यूनतम 5,000 रुपये की राशि वॉलेट बैलेंस के रूप में रखना अनिवार्य होगी।
- ‘सुपरवाइजर’ की चयन प्रक्रिया MPOnline द्वारा की जायेगी, जिसमें ‘सुपरवाइजर’ को एक ही स्थान का चयन करने का ऑप्शन दिया जायेगा।
- चयनित आधार ‘सुपरवाइजर’ को स्वीकृति अनुसार शासकीय कार्यालय में ही आधार केंद्र का संचालन करना अनिवार्य होगा।
- आधार केंद्र का संचालन कार्यालयीन समय (कलेक्टर/DeGS द्वारा निर्धारित) में ही किया जावेगा। कार्यालयीन समय के उपरांत आधार किट का संचालन पूर्णतः निषेध होगा। यदि किसी कारणवश ‘सुपरवाइजर’ कार्य दिवस में अनुपस्थित होता है, तो उसे आवंटित केंद्र पर अनुपस्थिति की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगी।
- शासकीय अवकाश में आधार केंद्र का संचालन प्रतिबंधित होगा। विशेष परिस्थितियों में UIDAI (कलेक्टर/DeGS/MPSEDC के माध्यम से) द्वारा अनुमति प्रदान के उपरांत ही शासकीय अवकाश में आधार केंद्र संचालित किया जा सकेगा एवं उक्त अनुमति को MPOnline को प्रेषित करना अनिवार्य होगा I
- निर्धारित शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों पर आधार कार्य करने हेतु UIDAI (कलेक्टर/ DeGS / MPSEDC के माध्यम से) की अनुमति के बगैर किट का संचालन पूर्णतः निषेध/ प्रतिबंधित होगा। अन्यत्र स्थान पर आधार कार्य करने हेतु कलेक्टर/ DeGS / MPSEDC के माध्यम से UIDAI से अनुमति लेना अनिवार्य है। उक्त अनुमति को MPOnline को प्रेषित करना अनिवार्य होगा I
- संबंधित ‘सुपरवाइजर’ को आधार केंद्र पर ख़ुद के व्यय पर सी.सी.टीवी. कैमरा, न्यूनतम 06 माह की रिकॉर्डिंग स्टोरेज के साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- MPOnline द्वारा चयनित ‘सुपरवाइजर’ को आधार कार्य करने हेतु नियमानुसार शुल्क प्राप्त होगा।
- चयनित ‘सुपरवाइजर’ को एमपीऑनलाइन के साथ अनुबंध करना होगा। समस्त चयनित ‘सुपरवाइजर’ को अनुबंध की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शर्तो का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित ‘सुपरवाइजर’ पर कानूनी कार्यवाही की जावेगीI
Supervisor Registration Form
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