Circular 32/2019 and Notification 105/2019 - Provision of Section 269SU and Penalty @5000/- per day under Section 271DB of Income Tax Act 1961
Dear VLE,
This is to inform you that CBDT vide Notification 105/2019 and Circular 32/2019 dated 30.12.2019 has prescribed three electronic modes for accepting payments by person having total sales, turnover, total gross receipts of more than Rs. 50 Crore. Any person having a business turnover of more than Rs 50 Crore shall mandatorily provide facilities for accepting payments through the following prescribed electronic modes:
- Debit Card powered by Rupay
- Unified Payments Interface (UPI) – BHIM-UPI
- UPI QR Code
Therefore, with effect from 1st January, 2020, the specified person must provide the facility for accepting payment through the above mentioned prescribed electronic modes.
However, if the specified person fails to do so, he shall be liable to pay a penalty of five thousand rupees per day from 1st February, 2020 under section 271 DB of the Act for such failure. Attached is the circular for your reference.
More information click hare
परिपत्र 32/2019 और अधिसूचना 105/2019 - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271DB के तहत धारा 269SU और जुर्माना @ 5000 / - का प्रावधान।
प्रिय VLE,
यह आपको सूचित करना है कि CBDT ने नोटिफिकेशन 105/2019 और सर्कुलर 32/2019 दिनांक 30.12.2019 को कुल बिक्री, टर्नओवर, रुपये से अधिक की कुल सकल प्राप्तियों वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉनिक मोड निर्धारित किए हैं। 50 करोड़ रु। 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाला कोई भी व्यक्ति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा:
- रूपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) - BHIM-UPI
- UPI QR कोड
इसलिए, 1 से प्रभावी सेंट जनवरी 2020, निर्दिष्ट व्यक्ति सुविधा ऊपर निर्धारित उल्लेख इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रदान करनी चाहिए।
हालांकि, अगर निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसा करने के लिए विफल रहता है, वह उत्तरदायी 1 से प्रतिदिन पांच हजार रुपए का जुर्माना अदा करने के लिए किया जाएगा सेंट अनुभाग में इस तरह की विफलता के लिए अधिनियम की 271 डीबी के तहत फरवरी, 2020। संलग्न आपके संदर्भ के लिए परिपत्र है।
कृपया लगाव के लिए यहाँ क्लिक करें।
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