अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान आदेश 2026
📢 अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान आदेश (15 अप्रैल 2026)
मध्यप्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए 15 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का उद्देश्य मानदेय भुगतान प्रक्रिया को समय पर और पारदर्शी बनाना है।
🏫 जारीकर्ता
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। यह शैक्षणिक सत्र 2025–26 के अंतर्गत लागू होगा।
📋 आदेश का उद्देश्य
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य अतिथि शिक्षकों को उनकी ई-अटेंडेंस के आधार पर समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करना है।
🔑 मुख्य बिंदु
- अप्रैल 2026 तक की ई-अटेंडेंस के आधार पर भुगतान किया जाएगा
- GFMS पोर्टल के अनुसार बजट आवंटन जारी
- लंबित भुगतान की जानकारी संचालनालय को भेजना अनिवार्य
- अंतिम तिथि: 23 अप्रैल 2026
- इसके बाद पुरानी मांग मान्य नहीं होगी
💰 GFMS पोर्टल की भूमिका
GFMS (Government Financial Management System) पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी डेटा इसी पोर्टल पर अपडेट होना आवश्यक है।
🧾 प्रेषण प्रारूप
| विकासखण्ड | शिक्षकों की संख्या | आवश्यक राशि | कारण |
|---|---|---|---|
| उदाहरण | 25 | ₹2,50,000 | बजट लंबित |
⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश
- यदि जानकारी समय पर नहीं भेजी गई तो भुगतान पूर्ण माना जाएगा
- सभी DEO को विकासखण्ड स्तर पर डेटा एकत्र करना होगा
- रिपोर्ट 23 अप्रैल 2026 तक भेजना अनिवार्य
📌 पिछले आदेशों से संबंध
इससे पहले भी 2025 में मानदेय भुगतान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिनका पालन करना आवश्यक है।
🗓️ आगे की प्रक्रिया
- डेटा कलेक्शन (Block level)
- DEO द्वारा सत्यापन
- GFMS के माध्यम से भुगतान
🏁 निष्कर्ष
यह आदेश अतिथि शिक्षकों के हित में जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भुगतान को समय पर, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।
